आत्महत्या करने वाले आध्यात्मिक गुरु भय्यू महाराज के परिचित वकील निवेश बड़जात्या से 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले महाराज के पूर्व ड्राइवर सहित तीन लोगों की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। भय्यू महाराज के पूर्व ड्राइवर कैलाश पाटिल और उसके दो साथियों -अनुराग रोजिया और सुमित श्रीवास की जमानत याचिका पर, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अंशु चौहान ने बुधवार को सुनवाई की। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर तीनों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का आदेश भी दिया गया।
भय्यू महाराज के सेवादारों ने छिपाए कौन से राज़
जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख के मुताबिक, 13 दिसंबर को तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ़्तार किए जाने के बाद से ही उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया था। हिरासत की समय सीमा समाप्त होने पर बुधवार को उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उनकी जमानत को नामंजूर कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। पाटिल और उसके सहयोगियों पर वकील निवेश बड़जात्या से फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
भय्यू महाराज की पत्नी ने सेवादार पर लगाए आरोप
वकील निवेश को 10 दिसंबर के दिन पाटिल और उसके सहयोगियों ने फोन कर उससे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और रकम न दिए जाने पर जान से मारने की धमकी दी। शेख ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। गौरतलब है कि आध्यात्मिक गुरु भय्यू महाराज ने 12 जून को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार कर बायपास रोड स्थित अपने बंगले में आत्महत्या कर ली थी ।
भय्यू महाराज की आत्महत्या मामले में नया बवाल

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