पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राज्य में कई हिंसात्मक प्रदर्शन किए जा रहे हैं| लोगों का कहना है कि उन्हें नामांकन नहीं भरने दिया जा रहा है इसलिए कुछ उम्मीदवारों ने व्हाट्सएप से नामांकन भरा है|
हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव के लिए आदेश दिया है कि 11 उम्मीदवारों के नामांकन व्हाट्सएप से स्वीकार किए जाएं| बताया जा रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को यह जानकारी राज्य चुनाव आयोग के सचिव नीलांजन शांडिल्य ने दी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया|
गौरतलब है कि परगना जिले में भांगर की पोलरहाट द्वितीय ग्राम पंचायत के 11 उम्मीदवारों ने दावा किया था कि उन्हें गुंडे नामांकन कार्यालय तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं इसलिए नामांकन व्हाट्सएप से स्वीकार किए जाएं| याचिकाकर्ता शर्मिष्ठा चौधरी ने न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अदालत से कहा कि 11 में से 9 उम्मीदवारों ने व्हाट्सएप के माध्यम से नामांकन दायर किया है|

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