आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने समन जारी किया| इसके बाद वे बुधवार सुबह करीब 11.15 बजे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे| आईएनएक्स मीडिया मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है| इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी थीं| इस मामले में कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की 305 करोड़ रुपए की मंजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में आए हैं|
चिदंबरम पर मुकदमा चलाने की मंजूरी
विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिली इस राहत को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के यह कहने के बाद बढ़ाया कि कुछ नई सामग्री मिली है, जिनका मिलान किया जाना है| साथ ही अदालत ने सीबीआई को भी मामले के कुछ आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए 11 जनवरी तक का समय दिया|
ईडी ने चिदंबरम की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त
सीबीआई ने 26 नवंबर को अदालत को बताया था कि केंद्र ने पी.चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है| यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है| इस मामले में कुल 18 आरोपी हैं|
पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक
आपको बता दें कि इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति का भी नाम सामने आया है| सीबीआई का कहना है कि कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाने के लिए 10 लाख डॉलर की रिश्वत ली| कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया था|
