Karnataka disqualified MLAs case : कर्नाटक (Karnataka ) के अयोग्य करार दिए जा चुके 17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता खत्म नहीं की है, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया है। जस्टिस एनवी रमना (NV Ramana) , जस्टिस संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna), और जस्टिस कृष्ण मुरारी (Krishna Murari), की पीठ ने विधायकों को राहत भरा फैसला सुनाया (Disqualified Karnataka MLAs’ Case)। फैसला सुनाते हुए कहा गया कि हम विधायकों को अयोग्य ठहराने के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखते हैं लेकिन अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकते हैं।
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#KarnatakSc कर्नाटक के 17 बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विधायकों को राहत उप चुनाव मे ले सकते हैं भाग। कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराने के फैसले को सही ठहराया लेकिन विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक अयोग्यता के अंश को रद्द किया।@JagranNews
— Mala Dixit (@mdixitjagran) November 13, 2019
17 विधायकों की अयोग्यता पर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट (Disqualified Karnataka MLAs’ Case) ने सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विधानसभा स्पीकर ये तय नहीं कर सकते हैं कि विधायक कब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कभी-कभी स्पीकर एक अथॉरिटी जैसे काम करता है। कोर्ट ने आगे कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों से नैतिकता की उम्मीद होती है, हम हालात को देखकर केस की सुनवाई करते हैं। याचिकाकर्ता इस मामले में हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। वहीं सभी विधायक 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में शामिल हो सकते हैं।
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क्या था मामला ?
मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (H. D. Kumaraswamy) के फ्लोर टेस्ट वाले प्रस्ताव पर 29 जुलाई को मतदान से पहले विधायकों ने धोखा दिया था। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए मचे घमासान के बीच कांग्रेस (Congress) के 14, जेडीएस के 3 विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने सभी 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद सभी विधायकों ने पहले हाईकोर्ट की और फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। विधायकों के ड्रामे के कारण एचडी कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी और भाजपा सत्ता में वापस लौट आई थी।
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– Ranjita Pathare
