मानव संसाधन मंत्रालय ने मंगलवार को सीबीएसई पेपर लीक मामले में फैसला सुनाया था कि कक्षा 10वीं के गणित का पेपर दोबारा नहीं लिया जाएगा| अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम फैसला सुनाया है|
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई पेपर लीक से संबंधित सारी याचिकाएं ख़ारिज कर दी और कहा कि परीक्षा के बारे में फैसला लेने का अधिकार सीबीएसई के पास है| यह निर्णय बोर्ड का होगा कि पेपर दोबारा करवाना है या नहीं| कोर्ट ने मामले में जांच की याचिका भी ख़ारिज कर दी|
गौरतलब है कि इसके पहले मामले पर शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने बोर्ड का फैसला सुनाते हुए कहा था, “सीबीएसई की 10वीं कक्षा का गणित का पर्चा लीक होने की सूचनाओं के प्राथमिक विश्लेषण के बाद तथा विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने फिर से परीक्षा नहीं करवाने का फैसला लिया है| यह परीक्षा दिल्ली एनसीआर और हरियाणा राज्यों में भी नहीं होगी| ऐसे में 10वीं कक्षा के लिए कोई पुन: परीक्षा नहीं होगी|”
Supreme Court dismisses all petitions filed over #CBSEPaperLeak.
— ANI (@ANI) April 4, 2018
