18 मई 2007 को जुम्मे की नमाज के दौरान वर्ष 2007 में मक्का मस्जिद में विस्फोट हुआ था, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी तथा 58 लोग घायल हो गए थे| आज उसी मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया|
इस मामले में सबूतों के अभाव में अदालत ने असीमानंद सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है| पहले इस मामले में स्थानीय पुलिस छानबीन कर रही थी, जिसके बाद मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया| वर्ष 2011 के बाद सीबीआई से यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास चला गया था|
गौरतलब है कि इस मामले में स्वामी असीमानंद के साथ देवेंदर गुप्ता, लोकेश, शर्मा (अजय तिवारी), लक्ष्मण दास महाराज, मोहनलाल रातेश्वर, राजेंदर चौधरी, भारत मोहनलाल रातेश्वर, रामचंद्र कलसांगरा, संदीप डांगे, तथा सुनील जोशी को आरोपी ठहराया गया था, जिसमें से सुनील जोशी की मृत्यु हो चुकी है|

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